FY2023-24 के लिए कैसे फाइल करें ऑनलाइन रिटर्न? यहां मिलेगी आपको पूरी जानकारी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना लोगों और कारोबारी इकाइयों, दोनों की अहम जिम्मेदारी है। इसके जरिये आप अपनी इनकम की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और सरकार के टैक्स दायित्वों को पूरा करते हैं। अगर आपने ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो ITR फाइल करने पर आपको रिफंड भी मिलता है

अपडेटेड May 06, 2024 पर 6:29 PM
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ITR फाइलिंग से जुड़ी हालिया जानकारी के लिए आप टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना लोगों और कारोबारी इकाइयों, दोनों की अहम जिम्मेदारी है। इसके जरिये आप अपनी इनकम की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और सरकार के टैक्स दायित्वों को पूरा करते हैं। अगर आपने ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो ITR फाइल करने पर आपको रिफंड भी मिलता है। ITR आपकी इनकम और टैक्स फाइलिंग का वैध दस्तावेज होता है, जो लोन लेने, वीजा के लिए अप्लाई करने और क्रेडिट कार्ड हासिल करने में मददगार होता है।

लोन ऐप्लिकेशन पर गौर करते समय बैंक और बाकी लेंडर्स ITR को काफी अहमियत देते हैं। ITR फाइल करना वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और इससे आपका लोन मंजूर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

मुफ्त में ऑनलाइन ITR फाइल करें


ITR लॉग इन : इनकम टैक्स के पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें: 

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • अपने पैन (PAN) नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉग इन करें। अगर आपके पास कोई खाता नहीं है, तो 'Register' लिंक पर क्लिक करके वह एसेसमेंट ईयर चुनें, जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं
  • ITR फॉर्म चुनें। आप कौन सा ITR फॉर्म चुनेंगे, यह आपकी इनकम और इनकम के संसाधनों पर निर्भर करता है
  • ITR फॉर्म में डिटेल्स भरें। आप मैन्युअल तरीके से फॉर्म भर सकते हैं या पहले से मौजूद डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर मौजूद है
  •  अपने बकाया टैक्स का आकलन करें। वेबसाइट आपको अपना बकाया टैक्स कैलकुलेट करने में मदद करेगी
  • डिटेल्स भरने के बाद आपको अपना रिटर्न वेरिफाई करना होगा
  •  आप अपने आधार नंबर, ई-साइन या रिटर्न की फिजिकल कॉपी को सीपीसी भेजकर रिटर्न का वेरिफिकेशन कर सकते हैं
  • रिटर्न का वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं

इंडिविजुअल यूजर्स के लिए शर्तें

टैक्सपेयर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ये डिटेल्स होना जरूरी है:

  • पैन
  • मोबाइल नंबर
  • मौजूदा पता
  • ईमेल आईडी

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

'इंडिवजुअल यूजर' के तौर पर रजिस्टर होने के लिए इन निर्देशों का पालन करें:

  • स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।स्टेप
  • स्टेप 2: होम पेज की दाहिनी तरफ मौजूद ‘Register Yourself’ पर क्लिक करें
  • स्टेप 3 : 'Individual' यूजर टाइप चुनें
  • स्टेप 4: Continue पर क्लिक करें

ये जानकारी उपलब्ध कराएं:

पैन, सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, जन्म की तारीख, रेजिडेंशियल स्टेटस

  • स्टेप 5: ‘Continue’ पर क्लिक करें
  • स्टेप 6: ये जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं:
  • पासवर्ड डिटेल्स
  • कॉन्टैक्ट डिटेल्स
  • मौजूदा पता
  • 'सबमिट' पर क्लिक करें
  • स्टेप 7: रजिस्ट्रेशन के बाद,

रेजिडेंट्स के लिए: आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का OTP1 और OTP2 शेयर किया जाएगा।

नॉन-रेजिडेंट्स के लिए: आपके प्राइमरी ईमेल आईडी पर OTP शेयर जारी किया जाएगा।

  • स्टेप 8 : रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सही OTP डालें

ऑनलाइन ITR फाइल करने के कुछ टिप्स:

  • रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पक्का करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हो। फॉर्म भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • अगर आपको कोई कॉलम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे खाली छोड़कर बाद में इस पर गौर कर सकते हैं।
  • आप फॉर्म को ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसमें फिर से बदलाव कर सकते हैं।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इस नंबर को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपको अपने रिटर्न के स्टेटस पर नजर रखनी होगी।

बहरहाल, अलग-अलग लोगों की स्थितियों के हिसाब से प्रक्रिया और नियम अलग-अलग हो सकते हैं। लिहाजा, ITR फाइलिंग से जुड़ी हालिया जानकारी के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं।

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