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31 मार्च से पहले निपटा लें ये सारे काम वर्ना भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपके पास 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी है और आपने 15 मार्च 2023 से पहले एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234सी के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर आप अब भी 90 पर्सेंट टैक्स लाइबिलिटी का भुगतान कर देंगे, तो इस मामले में आप ब्याज की बचत कर सकते हैं

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 31, 2024 पर 8:16 PM
31 मार्च से पहले निपटा लें ये सारे काम वर्ना भरना पड़ सकता है जुर्माना
NPS में निवेश करने पर इनकम टैक्स में अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स छूट की सुविधा भी मिलती है।

वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में काफी कम समय बचा है। ऐसे में कुछ अहम कामों को निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको यहां कुछ ऐसे ही जरूरी कामों के बारे में बता रहे हैं:

एडवांस पेमेंट टैक्स

अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपके पास 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी है और आपने 15 मार्च 2023 से पहले एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234सी के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर आप अब भी 90 पर्सेंट टैक्स लाइबिलिटी का भुगतान कर देंगे, तो इस मामले में आप ब्याज की बचत कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग

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