Income Tax Alert: एक साल के लिए ITR फाइल करने से चूके, तो ज्यादा देना होगा पेमेंट

Income Tax Alert: गैर-आयकर रिटर्न (Income Tax Return ITR) फाइल करने वालों को एक साल के लिए ITR फाइल नहीं करने पर TDS और TCS का अधिक पेमेंट करना होगा

अपडेटेड Feb 08, 2022 पर 3:00 PM
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Income Tax Alert: एक साल के लिए ITR फाइल करने से चूके, तो ज्यादा देना होगा पेमेंट

Income Tax Alert: गैर-आयकर रिटर्न (Income Tax Return ITR) फाइल करने वालों को एक साल के लिए ITR फाइल नहीं करने पर TDS और TCS का अधिक पेमेंट करना होगा। बजट 2022 में प्रमुख डायरेक्ट टैक्स नियोमा को सरकार ने गैर-फाइलर्स के लिए ज्यादा दरों पर टैक्स कटौती और कलेक्टेड सोर्स से जुड़े नियमों को और कठोर कर दिया है।

ITR फाइलर्स के लिए सख्त किये नियम

टैक्स चोरी करने वाले, टैक्स रिटर्न फाइन नहीं करने वाले और रिटर्न देरी से फाइल करने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। उनके लिए TDS और TCS से जुड़े नियमों में कठोरता बरती जाएगी। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने दो साल से लेकर एक साल के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया है।


 

 

यदि किसी व्यक्ति ने दो साल तक ITR फाइल नहीं किया और असेसमेंट ईयर में प्रत्येक टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये से अधिक है, तो वह व्यक्ति टीडीएस और टीसीएस का ज्यादा पेमेंट करना होगा।

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