Get App

ITR फॉर्म-1 में हुआ बदलाव! अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी

Tax Form अलग-अलग होते हैं, जो कि अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए निर्धारित किया गया है यह आमतौर पर टैक्सपेयर की इनकम के सोर्स और पेशे के आधार पर तय होता है इनमें से सबसे आम फॉर्म है आईटीआर-1, जिसे "सहज फॉर्म" के नाम से भी जाना जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 19, 2024 पर 6:19 PM
ITR फॉर्म-1 में हुआ बदलाव! अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी
टैक्स दाखिल करते वक्त इस बात का रखें ध्यान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 31 जुलाई, 2024 तक चलेगी। इस दौरान सभी टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर भरना होगा। टैक्स फॉर्म अलग-अलग होते हैं, जो कि अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए निर्धारित किया गया है। यह आमतौर पर टैक्सपेयर की इनकम के सोर्स और पेशे के आधार पर तय होता है। इनमें से सबसे आम फॉर्म है आईटीआर-1, जिसे "सहज फॉर्म" के नाम से भी जाना जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो एक खास आय सीमा के अंतर्गत आते हैं। इस कैटेगरी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी कुल सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है।

कब भरना चाहिए ITR-1 फॉर्म?

आपको आईटीआर-1 तभी भरना चाहिए जब आपकी कुल इनकम में नीचे बताए गए सोर्स से मिली हुई इनकम शामिल हो:

- वेतन/पेंशन से इनकम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें