Income Tax: 31 मार्च 2022 को वित्त वर्ष (Financial Year) खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही डेडलाइन पैसे से जुड़े कई काम निपटाने की भी डेडलाइन होती है। आपको Income Tax से जुड़े कई कामों को 1 किसी भी हाल में 1 अप्रैल से पहले पहले पूरा करना है। ऐसा नहीं करने पर आपको कई नुकसान हो सकते हैं। यहां आपको ऐसे ही पांच कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 31 मार्च से पहले तक निपटा लेने हैं।
यदि आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल नहीं किया है तो यह काम 31 मार्च तक किया जा सकता है। साथ ही इस तारीख तक रिवाइज आईटीआर भी दाखिल किया जा सकता है।
2 टैक्स बचाने के लिए करें निवेश
वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक निवेश करना होगा। यानी टैक्स सेविंग विकल्पों पर निवेश करना होगा।
पहले बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है। 31 मार्च तक बैंक खाते यानी सेविंग अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए।
इनकम टैक्स की धारा 208 के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं। वह इसका 4 किश्तों में दे सकता है। इसकी अंतिम किश्त का पेमेंट 15 मार्च तक कर सकते हैं।
आधार और पैन नंबर को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लीजिए। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा और आप कोई भी फाइनेंशियल कामों को नहीं कर पाएंगे।