इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इनकम टैक्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। जिसके तहत टैक्सपेयर्स की वित्तीय वर्ष के दौरान इनकम की जानकारी होती है। अगर कोई टैक्सपेयर ITR नहीं भर पाता है तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसे फाइल करने में कई लोगों को दिक्कतें भी आती है। कभी-कभी जल्दबाजी में टैक्स फाइल करने पर बड़ी गलती भी हो सकती है। कुछ ऐसे ही दिल्ली के अपूर्व जैन के साथ भी हुआ है। शख्स ने दावा किया है कि 1 रुपये का इनकम टैक्स के विवाद को सुलझाने के लिए 50,000 रुपये खर्च करना पड़ा।
