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Income Tax Return में नहीं दी क्रिप्टो की डिटेल तो हो सकती है मुसीबत

सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26ए में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर cryptocurrencies में निवेश या ट्रेडिंग से हुई कमाई का खुलासा करना जरूरी हो जाएगा।

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 04, 2021 पर 3:52 PM
Income Tax Return में नहीं दी क्रिप्टो की डिटेल तो हो सकती है मुसीबत
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देश से बाहर cryptocurrencies खरीदने वालों की तरह ही अब भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कॉइन्स में ट्रेडिंग या निवेश करने वाले भारतीय कर विभाग के रडार पर आ सकते हैं। सरकार आगामी बजट में क्रिप्टोकरंसी जैसे शब्दों को शामिल करने के साथ ही मौजूदा income tax और डिसक्लोजर नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा, सरकार cryptocurrency से हुई आय और उससे जुड़े निवेशों की जानकारी हासिल करना चाहती है।

बतानी होगी क्रिप्टो से हुई आय

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार Income Tax Act के सेक्शन 26ए और एनुअल इन्फोर्मेशन रेग्युलेशन (AIR) में संशोधन पर विचार कर रही है। एआईआर एक टैक्सपेयर के सभी निवेशों से जुड़ी जानकारी दिखाता है और अक्सर इसे 'टैक्स पासबुक' भी कहा जाता है।

एक सूत्र ने कहा, “Income Tax Act  के कुछ हिस्सों में क्रिप्टोकरंसी, क्रिप्टो एसेट्स या डिजिटल करंसी जैसे शब्द जोड़ने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब होगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को विशेष रूप से cryptocurrency निवेश या ट्रेडिंग से हुई आय का खुलासा करना होगा।”

संशोधन के बाद क्रिप्टो की डिटेल मांग सकेंगे कर अधिकारी

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