Income Tax Return: सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएगी। 31 जुलाई इस महीने रविवार का दिन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 जुलाई को बैंक खुले रहेंगे। अगर सरकार आखिरी तारीख नहीं बढ़ाती है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और रिटर्न फाइल कर लें।
आमतौर पर अब इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरा जाता है लिहाजा इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रविवार को इस बात के चांस ज्यादा है कि मेंटेनेंस होने या नेटबैंकिंग काम ना करने की वजह से दिक्कत आ सकती है। वैसे भी इस साल ई-फाइलिंग पोर्टल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।
क्यों जाना पड़ता है बैंक?
जब एक टैक्सपेयर को इनकम टैक्स भरना होता है तो उसे आईटीएनएस 280 की तरह चालान का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के ऑप्शन उपलब्ध नहीं हों तो आपको पेमेंट के लिए ब्रांच जाना होगा। इसके अलावा, आपको फॉर्म 16ए (Form 16A) यानी टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS certificate) हासिल करने के लिए बैंक जाना पड़ सकता है। यदि आप को यह ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तब भी आपको बैंक ब्रांच जाना हो सकता है। हालांकि, 31 जुलाई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।
भले ही सब कुछ ऑनलाइन हो गया हो, लेकिन समय से पहले ही काम कर लेना बेहतर है।
देर हुई तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी
इनकम टैक्स रूल्स के तहत, अगर आपने तय तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी। लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी।