Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है। सरकार ने इसबार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह इस साल भी सरकार आखिरी दिन डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। लेकिन इसबार ऐसा नहीं हुआ।अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में सैलरी या दूसरे स्रोत से इनकम हुई है और वह 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप भी समय पर रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आपके लिए अभी कुछ मौके बाकी हैं। हालांकि अब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो अब आप जुर्माना के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2022 तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।
आपको कितना जुर्माना देना होगा?
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 31 दिसंबर, 2022 तक 5000 रुपये की पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ टैक्स की बकाया रकम पर इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सबेल इनकम 5,00,000 रुपये से कम है तो उस पर सिर्फ 1000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप बिना किसी पेनाल्टी के 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेज सकता है। फिर, उसके टैक्स अमाउंट पर 50 से 200 फीसदी तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा टैक्स की रकम पर ड्यू डेट के बाद से रिटर्न फाइल होने तक इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्सपेयर पर मुकदमा तक करने का अधिकार है।
जानिए कब जेल जाने की नौबत आएगी
इनकम टैक्स कानून के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 माह से लेकर अधिकतम 7 साल जेल तक का प्रावधान है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे मामलों में टैक्सपेयर पर मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होती है।