ITR Filing 2023 : रिफंड के लिए इन बैंकों में खोलें अकाउंट, E-Pay टैक्स सर्विस पर उपलब्ध बैंकों की पूरी लिस्ट

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है। अगर आप किसी भी अतिरिक्त कर भुगतान के लिए रिफंड चाहते हैं तो आपके लिए यह और जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बकाया इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट नहीं कर पाएगा

अपडेटेड Jun 17, 2023 पर 4:03 PM
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वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जूलाई 2023 है।

ITR Filing 2023 : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जूलाई 2023 है। ज्यादातर सैलरीड लोगों को अब तक फॉर्म 16 मिल हो गया होगा, ताकि वे अपना आईटीआर फाइल करना शुरू कर सकें। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है। अगर आप किसी भी अतिरिक्त कर भुगतान के लिए रिफंड चाहते हैं तो आपके लिए यह और जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बकाया इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट नहीं कर पाएगा।

सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट है। यह एक एनुअल सर्टिफिकेट है जिसे कंपनी जारी करती है। काउंटर और नेट बैंकिंग ऑप्शन के साथ डीसीबी बैंक के लिए ई-पे टैक्स सर्विस अब एनेबल है। इसके साथ, टैक्स पेमेंट करने के लिए अब 25 बैंक ई-पे टैक्स सर्विस पर उपलब्ध हैं।

टैक्स पेमेंट के लिए बैंकों की लिस्ट


1) एक्सिस बैंक

2) बैंक ऑफ बड़ौदा

3) बैंक ऑफ इंडिया

4) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

5) केनरा बैंक

6) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

7) सिटी यूनियन बैंक

8) डीसीबी बैंक

9) फेडरल बैंक

10) एचडीएफसी बैंक

11) आईसीआईसीआई बैंक

12)आईडीबीआई बैंक

13) इंडियन बैंक

14) इंडियन ओवरसीज बैंक

15) इंडसइंड बैंक न्यू बैंक

16)जम्मू और कश्मीर बैंक

17) करूर वैश्य बैंक

18) कोटक महिंद्रा बैंक

19) पंजाब नेशनल बैंक

20) पंजाब एंड सिंध बैंक

21) आरबीएल बैंक

22) भारतीय स्टेट बैंक

23) दक्षिण भारतीय बैंक

24) यूको बैंक

25) यूनियन बैंक

आईटीआर फाइल करते समय रखें सावधानी

टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर सावधानी के साथ ठीक से दाखिल करना चाहिए और कुछ सामान्य गलतियों जैसे कि अपने आईटीआर को सत्यापित करना भूल जाना, और गलत असेसमेंट ईयर का चयन करना से बचना चाहिए।

आईटीआर वेरिफाई करना है जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसे वेरिफाई करना भूल जाना एक कॉमन टैक्स फाइलिंग मिस्टेक है। अक्सर करदाताओं को इस गलती का एहसास तब होता है जब उन्हें इनकम टैक्स से नोटिस मिलता है। इस गलती को सुधारने में अधिक समय लग सकता है और साथ ही महंगा भी हो सकता है। वर्तमान में, करदाताओं के पास आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद इसे वेरिफाई करने के लिए 30 दिन का समय है।

इसके अलावा, कई टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर भी कन्फ्यूज होते हैं। इसे भी सावधानी के साथ भरना चाहिए। याद रखें कि असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। मौजूदा टैक्स फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना होगा।

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