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ITR Filing 2023 : रिफंड के लिए इन बैंकों में खोलें अकाउंट, E-Pay टैक्स सर्विस पर उपलब्ध बैंकों की पूरी लिस्ट

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है। अगर आप किसी भी अतिरिक्त कर भुगतान के लिए रिफंड चाहते हैं तो आपके लिए यह और जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बकाया इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट नहीं कर पाएगा

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Jun 17, 2023 पर 4:03 PM
ITR Filing 2023 : रिफंड के लिए इन बैंकों में खोलें अकाउंट, E-Pay टैक्स सर्विस पर उपलब्ध बैंकों की पूरी लिस्ट
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जूलाई 2023 है।

ITR Filing 2023 : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जूलाई 2023 है। ज्यादातर सैलरीड लोगों को अब तक फॉर्म 16 मिल हो गया होगा, ताकि वे अपना आईटीआर फाइल करना शुरू कर सकें। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है। अगर आप किसी भी अतिरिक्त कर भुगतान के लिए रिफंड चाहते हैं तो आपके लिए यह और जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बकाया इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट नहीं कर पाएगा।

सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट है। यह एक एनुअल सर्टिफिकेट है जिसे कंपनी जारी करती है। काउंटर और नेट बैंकिंग ऑप्शन के साथ डीसीबी बैंक के लिए ई-पे टैक्स सर्विस अब एनेबल है। इसके साथ, टैक्स पेमेंट करने के लिए अब 25 बैंक ई-पे टैक्स सर्विस पर उपलब्ध हैं।

टैक्स पेमेंट के लिए बैंकों की लिस्ट

1) एक्सिस बैंक

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