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ITR Filing: आपने गलत आईटीआर फॉर्म में रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग को बहुत आसान बना दिया है। आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए सही आईटीआई फॉर्म का चुनाव करना बहुत अहम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 28, 2022 पर 1:44 PM
ITR Filing: आपने गलत आईटीआर फॉर्म में रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या होगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिटर्न फाइलिंग के लिए कुल 7 तरह के फॉर्म इश्यू किए गए हैं। इनमें एक नंबर से लेकर चार नंबर के फॉर्म ही इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए हैं।

आपने इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द फाइल कर दें। 31 जुलाई, 2022 इसकी आखिरी तारीख है। इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग को बहुत आसान बना दिया है। आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए सही आईटीआई फॉर्म का चुनाव करना बहुत अहम है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिटर्न फाइलिंग के लिए कुल 7 तरह के फॉर्म इश्यू किए गए हैं। इनमें एक नंबर से लेकर चार नंबर के फॉर्म ही इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्म किस टैक्सपेयर्स के लिए है। लेकिन, पहले यह जान लेते हैं कि अगर आपने अनजाने में गलत आईटीआर फॉर्म में रिटर्न फाइल कर दी तो क्या होगा।

यह भी पढ़ें : ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-कौन डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने से टैक्सपेयर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(9) के तहत ऐसे रिटर्न को डिफेक्टिव (Defective) घोषित कर सकता है।

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