ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब आईटीआर भरने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में आयकर विभाग (Income Tax department) ने टैक्सपेयर्स से अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए अपना आईटीआर भरने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है।
लॉस हुआ है तो भी भरें आईटीआर
जिरोधा (Zerodha) के नितिन कामत (Nithin Kamath) ने मंगलवार को कहा कि अगर आपको लॉस हुआ है तो भी आईटीआर भरने से न चूकें। नहीं तो आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। कामत ने कहा कि ITR भरने के लिए आपकी टैक्स पीएंडएल रिपोर्ट में कैपिटल गेंस, स्पेकुलेटिव और बिजनेस इनकम, टर्नओवर रिपोर्ट्स आदि सब कुछ है। वर्तमान में टैक्सपैयर्स के लिए वित्त वर्ष 22 (एसेसमेंट ईयर 2022-23) का आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
...नहीं तो मिल सकता है नोटिस
जिरोधा ने एक बयान में कहा, एक ट्रेडर के रूप में आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट, आपके लिए टैक्स भरना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें नुकसान हुआ है, इसलिए उनके लिए टैक्स भरना जरूरी नहीं है। यह उनकी गलती है। ऐसा करने पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।
जिरोधा ने तैयार की एक रिपोर्ट
जिरोधा ने एक बयान में कहा, हम भी समझते हैं कि टैक्स भरना आपको मुश्किल लग सकता है, इसलिए हमने ऐसा आसान बनाने के लिए कंसोल पर रिपोर्ट तैयार की है।
ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स पीएंडएल रिपोर्ट में स्पेकुलेटिव इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स, नॉन स्पेकुलेटिर एफएंडओ ट्रेड, डिलिवरी ट्रेड्स से कैपिटल गेन और चार्जेस, टैक्स आदि सब कुछ अलग-अलग होता है।