ITR verification : ITR वेरिफाई करने की लास्ट डेट आ गई नजदीक, यहां कर लें चेक

यदि आपने बीते साल फाइल किए गए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया है तो 28 फरवरी, 2022 तक इसे वेरिफाई कर सकते हैं

अपडेटेड Feb 25, 2022 पर 5:18 PM
एक बार ITR प्रमाणित होने के बाद टैक्स रिटर्न का प्रोसेस 30 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा

ITR verification : बीते साल फाइल किए गए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) जिनका वेरिफिकेशन या तो ITR-V जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन (e-verification) नहीं करने से अभी तक पेंडिंग है, वे लोग 28 फरवरी, 2022 तक इसे वेरिफाई कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 दिसंबर, 2021 को जारी एक सर्कुलर के जरिये यह बात कही थी। इसके अलावा, एक बार आईटीआर (ITR) प्रमाणित होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) इन टैक्स रिटर्न का प्रोसेस 30 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा।

120 दिन के भीतर करना होता है वेरिफाई

इनकम टैक्स के नियमों (income tax rules) के तहत, ITR फाइल करने के 120 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना होता है। यदि ITR वेरिफाई नहीं किया जाता है तो उसे ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ (Defective Return) मान लिया जाता है। यानी वेरिफाई होने तक टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे आईटीआर की ITR नहीं की जाएगी। ऐसे में मान लिया जाएगा कि आपने उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है।


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इनकम टैक्स डिपोर्टमेंट (Income Tax department) ने अपने हाल के ट्वीट में कहा, “एवाई 2020-21 के लिए अपने ITR को वेरिफाई करने के मौके से चूकें नहीं। वेरिफाइड नहीं होने तक ITR फाइलिंग अधूरी है। वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी, 2022 है।”

रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी है वेरिफाई करना

28 दिसंबर को जारी सर्कुलर में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) की जानकारी में आया है कि बड़ी संख्या में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए गए ITR सीपीसी, बंगलुरू तक वैलिड आईटीआर-5 की रिसीट नहीं पहुंचने से अभी तक लंबित हैं या टैक्सपेयर्स की तरफ से उनका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। समयसीमा के भीतर ITR वेरिफाई नहीं करने पर ऐसे ITR को बिना फाइल हुआ मान लिया जाता है। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कार्रवाई होती है।

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सीबीडीटी ने दी थी एकमुश्त राहत

इस संदर्भ में, बोर्ड द्वारा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर के नॉन वेरिफिकेशन से जुड़ी टैक्सपेयर्स की शिकायतों के समाधान के लिए आईटीआर-5 जमा करने या ई-वेरिफिकेशन के लिए एकमुश्त राहत देने का फैसला किया गया था। साथ ही असेसमेंट ईयर 2020-21 के सभी आईटीआर जो टैक्सपेयर्स द्वारा समय से इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किए गए थे और आईटीआर-5 जमा नहीं कने या ई-वेरिफिकेशन नहीं होने से अधूरे हैं, उनको सीपीसी तक आईटीआर-5 भेजने या ईवीसी/ओटीपी मोड्स से वेरिफाई की अनुमति दी जा चुकी है। यह वेरिफिकेशन 28 फरवरी, 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए।

कैसे वेरिफाई करें ITR

छह तरीकों से ITR को वेरिफाई किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं :

  1. Aadhaar OTP के जरिए
  2. Net Banking के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
  3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
  4. Demat Account संख्या के जरिए ईवीसी
  5. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
  6. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर

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