ITR verification : वेरिफाई नहीं किया आईटीआर तो अब 28 फरवरी तक है मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत

सभी इनकम टैक्स रिटर्न जो बीते साल फाइल किए गए थे और या तो आईटीआर-5 जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन नहीं करने से उनका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वे लोग इसे 28 फरवरी, 2022 तक वेरिफाई कर सकते हैं

अपडेटेड Dec 29, 2021 पर 2:28 PM
अक्सर वेरिफिकेशन नहीं होने से टैक्सपेयर्स का आईटीआर भरने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है

ITR verification : यदि आपने बीते साल यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) अभी तक वेरिफाई नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 दिसंबर, 2021 के एक सर्कुलर के जरिए घोषणा की है कि सभी इनकम टैक्स रिटर्न (tax returns) जो बीते साल फाइल किए गए थे और या तो आईटीआर-5 जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन नहीं करने से उनका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वे लोग इसे 28 फरवरी, 2022 तक वेरिफाई कर सकते हैं। एक बार, आईटीआर वेरिफाई हो जाता है तो इन टैक्स रिटर्न को टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 जून, 2022 तक प्रोसेस कर दिया जाएगा।

120 दिन के भीतर करना होता है वेरिफाई

इनकम टैक्स कानूनों के तहत, आईटीआर फाइल करने के 120 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना होता है। यदि आईटीआर वेरिफाई नहीं किया जाता है तो उसे ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ मान लिया जाएगा। यानी वेरिफाई होने तक टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे आईटीआर की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी। ऐसे में मान लिया जाएगा कि आपने उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है।

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टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया सर्कुलर

28 दिसंबर को जारी सर्कुलर में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जानकारी में आया है कि बड़ी संख्या में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए गए आईटीआर सीपीसी, बंगलुरू तक वैलिड आईटीआर-5 की रिसीट नहीं पहुंचने से अभी तक लंबित हैं या टैक्सपेयर्स की तरफ से उनका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया है।

28 फरवरी तक के लिए दी छूट

इस संदर्भ में, बोर्ड द्वारा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर के नॉन वेरिफिकेशन से जुड़ी टैक्सपेयर्स की शिकायतों के समाधान के लिए आईटीआर-5 जमा करने या ई-वेरिफिकेशन के लिए एकमुश्त राहत देने का फैसला किया गया है। इसलिए, असेसमेंट ईयर 2020-21 के सभी आईटीआर जो टैक्सपेयर्स द्वारा समय से इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किए गए थे और आईटीआर-5 जमा नहीं कने या ई-वेरिफिकेशन नहीं होने से अधूरे हैं, उनको सीपीसी तक आईटीआर-5 भेजने या ईवीसी/ओटीपी मोड्स से वेरिफाई की अनुमति दे दी गई है। यह वेरिफिकेशन 28 फरवरी, 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए।

सीबीडीटी ने कहा कि यह छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां इनकम टैक्स पहले ही कानून के तहत कोई कार्रवाई कर चुका है।

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