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ITR verification : वेरिफाई नहीं किया आईटीआर तो अब 28 फरवरी तक है मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत

सभी इनकम टैक्स रिटर्न जो बीते साल फाइल किए गए थे और या तो आईटीआर-5 जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन नहीं करने से उनका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वे लोग इसे 28 फरवरी, 2022 तक वेरिफाई कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 29, 2021 पर 2:28 PM
ITR verification : वेरिफाई नहीं किया आईटीआर तो अब 28 फरवरी तक है मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत
अक्सर वेरिफिकेशन नहीं होने से टैक्सपेयर्स का आईटीआर भरने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है

ITR verification : यदि आपने बीते साल यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) अभी तक वेरिफाई नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 दिसंबर, 2021 के एक सर्कुलर के जरिए घोषणा की है कि सभी इनकम टैक्स रिटर्न (tax returns) जो बीते साल फाइल किए गए थे और या तो आईटीआर-5 जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन नहीं करने से उनका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वे लोग इसे 28 फरवरी, 2022 तक वेरिफाई कर सकते हैं। एक बार, आईटीआर वेरिफाई हो जाता है तो इन टैक्स रिटर्न को टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 जून, 2022 तक प्रोसेस कर दिया जाएगा।

120 दिन के भीतर करना होता है वेरिफाई

इनकम टैक्स कानूनों के तहत, आईटीआर फाइल करने के 120 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना होता है। यदि आईटीआर वेरिफाई नहीं किया जाता है तो उसे ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ मान लिया जाएगा। यानी वेरिफाई होने तक टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे आईटीआर की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी। ऐसे में मान लिया जाएगा कि आपने उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है।

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