ITR verification : यदि आपने बीते साल यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) अभी तक वेरिफाई नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 दिसंबर, 2021 के एक सर्कुलर के जरिए घोषणा की है कि सभी इनकम टैक्स रिटर्न (tax returns) जो बीते साल फाइल किए गए थे और या तो आईटीआर-5 जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन नहीं करने से उनका वेरिफिकेशन बाकी है, तो वे लोग इसे 28 फरवरी, 2022 तक वेरिफाई कर सकते हैं। एक बार, आईटीआर वेरिफाई हो जाता है तो इन टैक्स रिटर्न को टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 जून, 2022 तक प्रोसेस कर दिया जाएगा।
