PAN Card होल्डर्स को 1,000 रुपये बचाने का मौका, जान लीजिए पूरी डिटेल

पैन कार्ड होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है

अपडेटेड Jan 10, 2022 पर 8:21 PM
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पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है

PAN Aadhaar link : पैन कार्ड होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है। इस लास्ट डेट तक आधार पैन लिंक करने में नाकाम रहने पर अब 1,000 रुपये रुपये लेट फी चुकानी होगी। इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में हाल में शामिल सेक्शन 234एच के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फी के रूप में 1,000 रुपये चुकाने होंगे। यह सेक्शन फाइनेंस बिल के जरिये बजट सेशन 2021 में शामिल किया गया था।

क्या कहता है सेक्शन 234एच

सेक्शन 234एच के मुताबिक, “इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जहां एक व्यक्ति को सेक्शन 139एए के सब-सेक्शन (2) के तहत अपना आधार नंबर सूचित करने की जरूरत है और लास्ट डेट तक ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसे लेट फी के रूप में 1,000 रुपये देने होंगे।”

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पैन आधार लिंक नहीं कराने पर हो सकते हैं ये नुकसान भी

पैन आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये फी के अलावा दूसरे भी कई नुकसान हैं जो एक पैन कार्ड होल्डर को हो सकते हैं। आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन तक अगर इन्हें लिंक नहीं कराया तो इंडिविजुअल का पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वह म्यूचुअल फंड, शेयरों में निवेश नहीं कर पाएगा, एक बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेगा। इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है।

लग सकती है 10,000 रुपये पेनाल्टी

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्टर 272बी के तहत, यदि कोई व्यक्ति इनवैलिड पैन कार्ड देता है तो एसेसिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपये जमा करने के निर्देश दे सकता है। साथ ही एक इनवैलिड पैन कार्ड होल्डर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भी फाइल नहीं कर सकेगा।

इसलिए, एक पैन कार्ड होल्डर के लिए जरूरी है कि अपने आधार कार्ड नंबर के साथ पैन को सीड कराएं और पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन को फॉलो करने में नाकाम रहने से जुड़ी पेनल्टी देने से बचें।

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