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PAN Card होल्डर्स को 1,000 रुपये बचाने का मौका, जान लीजिए पूरी डिटेल

पैन कार्ड होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2022 पर 8:21 PM
PAN Card होल्डर्स को 1,000 रुपये बचाने का मौका, जान लीजिए पूरी डिटेल
पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है

PAN Aadhaar link : पैन कार्ड होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है। इस लास्ट डेट तक आधार पैन लिंक करने में नाकाम रहने पर अब 1,000 रुपये रुपये लेट फी चुकानी होगी। इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में हाल में शामिल सेक्शन 234एच के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फी के रूप में 1,000 रुपये चुकाने होंगे। यह सेक्शन फाइनेंस बिल के जरिये बजट सेशन 2021 में शामिल किया गया था।

क्या कहता है सेक्शन 234एच

सेक्शन 234एच के मुताबिक, “इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जहां एक व्यक्ति को सेक्शन 139एए के सब-सेक्शन (2) के तहत अपना आधार नंबर सूचित करने की जरूरत है और लास्ट डेट तक ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसे लेट फी के रूप में 1,000 रुपये देने होंगे।”

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