PAN Aadhaar link : पैन कार्ड होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है। इस लास्ट डेट तक आधार पैन लिंक करने में नाकाम रहने पर अब 1,000 रुपये रुपये लेट फी चुकानी होगी। इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में हाल में शामिल सेक्शन 234एच के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फी के रूप में 1,000 रुपये चुकाने होंगे। यह सेक्शन फाइनेंस बिल के जरिये बजट सेशन 2021 में शामिल किया गया था।
