Income Tax Rules: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़े से कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब एक साल में 20 लाख रुपये सा उससे अधिक के बैकिंग लेनदेन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) या आधार (Aadhar) को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम 26 मई से लागू होंगे।
CBDT ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि एक साल में 20 लाख या इससे अधिक की राशि निकालने या जमा करने पर PAN या आधार की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने बताया कि इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। साथ ही इस नियम के चलते अब बैंकों, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटीज को 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी अब PAN या आधार की जानकारी देना जरूरी होगा।
फिलहाल इनकम टैक्स से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है। लेकिन बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है।
नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद टैक्स अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा।