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क्या आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं है? इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 23 अप्रैल 2024 को सर्कुलर नंबर 6 जारी कर कहा है कि अगर पैन 31 मई 2024 से पहले फिर से ऑपरेटिव (आधार कार्ड से लिंक करना) हो जाता है, इनऑपरेटिव पैनहोल्डर्स के 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शंस के लिए अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अगर पैन कार्ड 31 मई तक भी ऑपरेटिव नहीं होगा, तो 31 मार्च 2024 के ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और टैक्स काटने वालों के पास ब्याज के साथ टैक्स काटने का अधिकार होगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Apr 27, 2024 पर 8:14 PM
क्या आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं है? इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत
अगर किसी शख्स (छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर) ने 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह 1 जुलाई 2023 से ऑपरेटिव नहीं रहेगा

हाल में कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। नोटिस में अतिरिक्त टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई लोगों के पैन कार्ड ऑपरेटिव (चालू) नहीं रह गए हैं। हालांकि, ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है।

कोई पैन कार्ड कब ऑपरेटिव नहीं रह जाता है?

अगर किसी शख्स (छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर) ने 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह 1 जुलाई 2023 से ऑपरेटिव नहीं रहेगा।

अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं करता है, तो क्या होगा?

अगर आपका पैन लिंक नहीं किया गया है, तो:

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