फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही टैक्सपेयर्स को कुछ सेल्फ-डेक्लेरेश फॉर्म बैंक में जमा कर देने चाहिए। इनमें फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच शामिल हैं। टैक्सेबल इनकम टैक्स-छूट की सीमा से कम होने पर टैक्सपेयर बैंक को इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट नहीं करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। इस साल से 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं, वे अपने बैंक में फॉर्म 12बीबीए जमा कर सकते हैं।
