क्या आपने कल निपटाएं थे पैसे से जुड़े ये काम? चेक करें डिटेल्स

31st March Deadline: आज इनकम टैक्स (Income Tax), डीमैट पैसे से जुडे़ ये 7 काम निपटा लें ताकि आपको आगे कोई परेशानी न हो

अपडेटेड Apr 01, 2022 पर 11:56 AM
आज निपटा लें अपने यह सात काम, वरना होगा पैसे का नुकसान, बचें हैं सिर्फ कुछ घंटे

1 April Deadline: आज इनकम टैक्स (Income Tax), डीमैट पैसे से जुडे़ ये काम कल तक निपटाने थे ताकि आज से परेशानी न हो। टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए  आपको कल तक निवेश करना था। 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। यहां आपको ऐसे ही 7 कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 31 मार्च तक निपटाने थे।

31 मार्च से पहले निपटा लें अपने यह सात काम

टैक्स बचाने के लिए करें निवेश


वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक निवेश करना था।

 

इनकम टैक्स रिटर्न

यदि आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल नहीं किया है तो यह काम 31 मार्च तक करना था। साथ ही इस तारीख तक रिवाइज आईटीआर भी दाखिल किया जा सकता था।

 

 

म्यूचुअल फंड को आधार से जोड़ें

म्युचुअल फंड को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड को आधार से जोड़ना होगा। ये काम 31 मार्च तक करना था।

आधार-पैन लिंक

आधार और पैन नंबर को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लीजिए।

 

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।