Tax Rebate on HRA: मकान मालिक के पास नहीं है पैन कार्ड, तो कैसे पाएं HRA पर टैक्स छूट

HRA पर टैक्स छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन भी देना होता है और अगर उसके पास पैन न हो तो तब आप क्या करेंगे।

अपडेटेड Nov 19, 2021 पर 12:05 PM
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Tax Rebate on HRA: वेतन पाने वाले व्यक्ति जो किराये के घर में रहते हैं वे अपने टैक्स के बोझ को House Rent Allowance (HRA) के जरिये कम कर सकते हैं। दरअसल, किराये के घर की रेन्ट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर मिलने वाले HRA टैक्स पर छूट मिलती है। आप HRA का लाभ पूरे तरीके से या partially ले सकते हैं। हालांकि, जो किराये के घर मे नहीं रहते उन्हे मिलने वाले HRA पर टैक्स लगता है। HRA पर टैक्स छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन भी देना होता है और अगर उसके पास पैन न हो तो तब आप क्या करेंगे।

अगर मकान मालिक के पास नहीं है पैन कार्ड

यदि आप दिखाते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस क्लेम 1 लाख रुपये से अधिक दिखाते हैं तो आपक मकान मालिक का पैन कार्ड देना होगा। अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। यदि आप 1 लाख रुपये से अधिक का क्लेम कर रहे हैं तो मकान मालिक का पैन चाहिए अगर नहीं है तो मकान मालिक के नाम और पते के साथ डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आप 1 लाख रुपये सालाना से कम का क्लेम कर रहे हैं तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।


यहां मिलती है HRA पर छूट

इनकम टैक्स में टैक्सपेयर्स को HRA पर छूट मिलती है अगर वह किराये के घर में रहता है। HRA की रकम का इनकम टैक्स की धारा 10 के तहत छूट मिलती है।

31 दिसंबर है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न दाख‍िल करने की आखिरी तारीख 31 दि‍संबर 2021 है। डिपार्टमेंट ने स‍ितंबर में ट्वीट करके जानकारी दी थी कि तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2021 थी। इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइलिंग में आ रही दिक्कतों के बाद यह फैसला लिया गया था।

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