Tax Rebate on HRA: वेतन पाने वाले व्यक्ति जो किराये के घर में रहते हैं वे अपने टैक्स के बोझ को House Rent Allowance (HRA) के जरिये कम कर सकते हैं। दरअसल, किराये के घर की रेन्ट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर मिलने वाले HRA टैक्स पर छूट मिलती है। आप HRA का लाभ पूरे तरीके से या partially ले सकते हैं। हालांकि, जो किराये के घर मे नहीं रहते उन्हे मिलने वाले HRA पर टैक्स लगता है। HRA पर टैक्स छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन भी देना होता है और अगर उसके पास पैन न हो तो तब आप क्या करेंगे।
