फिस्कल ईयर 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही समय रह गया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में अगर अपनी इनकम पर छूट चाहिए, तो उन्हें 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा। टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, PPF, NPS आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका PPF और NPS अकाउंट है तो इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस जमा कराना होगा। तमाम सराकरी स्कीम में निवेश करके टैक्स सेविंग की जा सकती है।
वहीं कई ऐसी स्कीम हैं जिनमें बेहतर रिटर्न मिलने के पूरे चांस रहते हैं। स्माल सेविंग स्कीम, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NPS जैसी ऐसी स्कीम हैं, जिनमें टैक्स छूट की सुविधा मिलती है।
पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF)
भारत में PPF सबसे पॉपुलर (Popular) टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) है। PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा नहीं डूबेगा। फिलहाल PPF पर सरकार 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है। इसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) में पैसा 15 साल की लॉकइन रहता है।
FD कराने पर टैक्स में छूट
टैक्स सेविंग के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि टैक्स सेविंग FD आखिरकार है क्या? दरअसल जो फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल के लिए ली जाती है, उसे टैक्स सेविंग FD कहा जाता है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म यानी की 5 साल के लिए निवेश करना होगा। कई ऐसे बैंक हैं, जो इस टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अकाउंट खुलवाकर टैक्स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं। यह एक छोटी बचत योजना है, जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है।