Tax Saving Tips: पत्नी के अकाउंट में जमा करें पैसे, बचेगा टैक्स, ये है बेहद आसान ट्रिक

Income Tax Saving Tips: टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं। ऐसे ही आप पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके भी टैक्स में बचत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। टैक्स बचाने का यह तरीका 'क्लबिंग प्रावधान' के तहत आता है

अपडेटेड Jul 11, 2024 पर 4:41 PM
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Income Tax Saving Tips: पत्नी के अकाउंट में पैसा डालकर टैक्स बचाने का तरीका 'क्लबिंग प्रावधान' के तहत आता है।

टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं। इसके लिए लोग सीए के पास जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे नियम हैं, जिनका आसानी से फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम पर टैक्स देना ही होता है, लेकिन कई बार वे इसे कम करने के लिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा या कोई संपत्ति जिससे इनकम होती है। अपने लाइफपार्टनर या नाबालिग बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान लागू किया गया है।

कुल मिलाकर पत्नी के अकाउंट में पैसा डालकर टैक्स बचाने का तरीका 'क्लबिंग प्रावधान' के तहत आता है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर कोई निवेश करते हैं या उनके अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो इसके कुछ फायदे हो सकते हैं।

जानिए क्लबिंग प्रावधान में क्या है नियम


इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक "clubbing of income" का प्रावधान है। अगर किसी जगह से मिल इनकम पर आपके नाम से टैक्स कटता है, तो इसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, ये नियम इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स पर लागू होता है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो अगर किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन पैसों पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है, तो वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। उस पर टैक्स लगता है। इसे 'क्लबिंग प्रावधान' कहा जाता है। लेकिन अगर आप यह रकम अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इससे होने वाले मुनाफे पर क्लबिंग नियम लागू होगा।

निवेश से टैक्स बचाने के तरीके

अगर आपकी पत्नी की इनकम कम है या नहीं है, तो आप उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, या PPF. इससे आय पर कम टैक्स लगेगा।

सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर

पत्नी के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपये तक की आयकर छूट मिलती है।

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