Credit Cards

TDS On Crypto: 1 जुलाई से हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लगेगा TDS, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस, यहां जानिए नियम

CBDT ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लागू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं

अपडेटेड Jul 01, 2022 पर 12:18 AM
Story continues below Advertisement
10,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर लगेगा 1% टीडीएस

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लागू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि वित्त मंत्री ने इसके साथ क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) सहित सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था।

सीबीडीडी ने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को टीडीएस कटौती से जुड़ी विस्तृत जानकारियों को अब आयकर विभाग के साथ शेयर करना होगा। इसके तहत उन्हें ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर पेमेंट के तरीके के बारे में भी बताना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194एस को जोड़ा है। इसके तहत 1 जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर 1 फीसदी टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स (TDS) लगाया जाएगा।


यह भी पढ़ें- FIIs की बेरुखी लंबे समय तक रह सकती है जारी, Nifty छू सकता है 14000 का स्तर!

CBDT ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि नए प्रावधान को लागू करने के लिए आयकर विभाग ने 21 जून को फॉर्म 26क्यूई (26QE) और फॉर्म 16ई (16E) में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है। CBDT ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि धारा 194एस के तहत काटा गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा। इस तरह काटे गए टैक्स को चालान सहित फार्म 26q टीडीएस में जमा किया जाएगा।

सरकार को 1,00 करोड़ की हो सकती है कमाई

फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगाने का ऐलान किया था, तब CBDT के चेयरमैन जे बी मोहपात्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेसी की खरीद-फरोख्त पर 1 फीसदी टीडीएस से सरकार को 1000 करोड़ रुपये इनकम हो सकती है। मोहपात्रा ने कहा कि कुछ अनुमान के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेज का सालाना टर्नओवर 30,000 से 1 लाख करोड़ रुपये है। एक लाख करोड़ रुपये के वॉल्यूम पर 1 फीसदी टीडीएस से 1,000 करोड़ रुपये की आय सरकार को हर साल हो सकती है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।