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TDS में किस गड़बड़ी के कारण घर खरीदने वालों को मिल रहा है इनकम टैक्स नोटिस?

कई टैक्सपेयर्स, खास तौर पर घर के खरीदार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्हें TDS में कमी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। इन होम बायर्स (घर के खरीदार) से कहा जा रहा है कि वे बचा हुआ TDS (ब्याज समेत) भी जमा करें, जो उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू का तकरीबन 20 पर्सेंट है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 26, 2024 पर 11:25 PM
TDS में किस गड़बड़ी के कारण घर खरीदने वालों को मिल रहा है इनकम टैक्स नोटिस?
नियमों के मुताबिक, PAN कार्ड नहीं रहने पर होम बायर को ज्यादा TDS काटना चाहिए।

कई टैक्सपेयर्स, खास तौर पर घर के खरीदार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्हें  कम TDS जमा करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। इन होम बायर्स (घर के खरीदार) से कहा जा रहा है कि वे बचा हुआ TDS (ब्याज समेत) भी जमा करें, जो उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू का तकरीबन 20 पर्सेंट है।

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है, तो घर के खरीदारों को 1 पर्सेंट TDS देना पड़ता है। पैन (PAN) नंबर नहीं रहने पर TDS 20 पर्सेंट हो जाता है। साथ ही, अगर पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो पैन ऑपरेटिव नहीं रह जाता है। दरअसल, कई होमबायर्स ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया था और उन्हें नोटिस मिल रहा है।

प्रॉपर्टी की खरीद पर TDS

टैक्स कंसल्टेंसी RSM इंडिया के फाउंडर सुरेश सुराना ने बताया, ' इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194 IA के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी की कीमत या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपये ज्यादा है, तो होम बायर को सेलर्स के भुगतान में 1 पर्सेंट टैक्स काटना होगा।' अगर प्रॉपर्टी 75 लाख रुपये की है, तो होम बायर को 1 पर्सेंट यानी 75,000 रुपये काटकर बाकी 74.25 लाख रुपये का भुगतान सेलर को करना होगा। घर के खरीदार को यह रकम इनकम टैक्स विभाग को 30 दिनों के भीतर यह रकम जमा करनी होती है। सेलर रिटर्न फाइल करते समय यह रकम अपनी इनकम टैक्स देनदारी में एडजस्ट कर सकता है।

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