होम लोन (Home Loan) पर टैक्स में छूट (Tax Deduction) मिलती है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेकर आप हर साल 5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं। होम लोन लेना उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें काफी टैक्स चुकाना पड़ता है।
होम लोन (Home Loan) पर टैक्स में छूट (Tax Deduction) मिलती है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेकर आप हर साल 5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं। होम लोन लेना उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें काफी टैक्स चुकाना पड़ता है।
इस साल 31 मार्च को खत्म हो रही यह सुविधा
इसलिए अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि यह टैक्स बचाने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। हां, आपको ध्यान रखना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80ईईए के तहत इंट्रेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा इस साल 31 मार्च तक लिए गए लोन पर ही मिलेगी।
80सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन की इजाजत
सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में जान लेना चाहिए। यह सेक्शन आपको होम लोन के प्रिंसिपल के हिस्से पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा देता है। लेकिन, इसकी लिमिट सालाना 1.5 लाख रुपये है। दूसरी बात यह कि इस सेक्शन के तहत कई दूसरी चीजें भी आती हैं। जैसे-म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस आदि। इसलिए होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है।
सेक्शन 24 के तहत इंट्रेस्ट पर डिडक्शन
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंट्रेस्ट पर डिडक्शन की इजाजत है। इसके लिए सालाना 2 लाख रुपये की लिमिट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए तय है। अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, तो आप होम लोन का पूरा इंट्रेस्ट बतौर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
सेक्शन 80ईईए के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख का डिडक्शन
सेक्शन 80ईईए के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के डिडक्शन की इजाजत है। यह डिडक्शन होम लोन के इंट्रेस्ट पर मिलता है। इस डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए दो शर्तें तय हैं। पहला, होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2022 तक लिया गया हो और दूसरा प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 45 लाख रुपये या इससे कम हो।
सेल्फ ऑक्युपायड प्रॉपर्टी का मतलह
अब आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि सेल्फ ऑक्युपायड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ-ऑक्युपायड तब कहा जाता है, जब इसका इस्तेमाल मालिक या उसका परिवार खुद के रहने के लिए कर रहा हो। यह प्रॉपर्टी या इसका कोई हिस्सा साल के दौरान कभी किराया पर नहीं दिया गया हो। इनकम टैक्स लॉ में दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपायड प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम करने की इजाजत है।
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट
आपके लिए यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर आपने अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। घर बनकर तैयार होने के बाद ही आप इसके प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के होम लोन पर इंट्रेस्ट पर डिडक्शन भी क्लेम करने की इजाजत नहीं है। लेकिन, इसके नियम प्रिसिंपल डिडक्शन क्लेम करने के नियम के मुकाबले उदार हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाने पर आप पांच सालाना इंस्टॉलमेंट में प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड में चुकाए गए इंट्रेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 के तहत इसके लिए सालाना 2 लाख रुपये डिडक्शन की लिमिट तय है।
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