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सारे रेस्टोरेंट में नहीं देना होता है आपको जीएसटी, ये डिटेल बचा सकती है आपके ढेर सारे पैसे

बता दें कि हर एक रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता है। न ही आपको एक ग्राहक के तौर पर एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम। इस स्कीम में आने वाले व्यापारियों को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है। बता दें कि सरकार की जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम में 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। इस टर्नओवर से कम वाले व्यापारी इसका लाभ उठा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 23, 2023 पर 7:52 PM
सारे रेस्टोरेंट में नहीं देना होता है आपको जीएसटी, ये डिटेल बचा सकती है आपके ढेर सारे पैसे
रेस्टोरेंट में अगर आप भी जीएसटी देते हैं तो जरूर ध्यान रखें ये बातें

रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाना हर किसी को पसंद होता है। हालांकि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि होटल में खाना खाने के बाद आपके पास जो बिल आता है उसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ होता है। हालांकि कई सारे लोगों को यह नहीं पता है कि रेस्टोरेंट क बिल पर जीएसटी चुकाना अनिवार्य नहीं है। जी हां यह सच है कि सारे रेस्टोरेंट आपसे बिल पर जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। आप इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करके अपने कई सारे पैसे बचा भी सकते हैं। आइये जानते हैं इससे जुड़ी हर एक तरह की डिटेल के बारे में।

क्यों नहीं वसूली जा सकती है जीएसटी

बता दें कि हर एक रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता है। न ही आपको एक ग्राहक के तौर पर एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम। इस स्कीम में आने वाले व्यापारियों को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है।

कौन आता है इसके अंतर्गत

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