Income Tax Return: अगर इनकम कम है तो भी फाइल करना होगा ITR, जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात

इन शर्तों के बारे में Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इस साल अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया था। इन्हें इनकम टैक्स (नाइंथ अमेंडमेंट) रूल, 2022 में शामिल किया गया है

अपडेटेड Jun 27, 2022 पर 5:34 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इसलिए आपको यह देख लेना जरूरी है कि आप उपर्युक्त शर्तों के दायरे में आते हैं या नहीं।

कई लोग इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है। अभी सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। इससे ज्यादा सालाना इनकम टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन, ऐसी कुछ शर्तें है, जिनके दायरे में आने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है भले ही इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है।

इन शर्तों के बारे में Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इस साल अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया था। इन्हें इनकम टैक्स (नाइंथ अमेंडमेंट) रूल, 2022 में शामिल किया गया है। इनमें उन शर्तों के बारे में बताया गया है जिनके लागू होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है भले ही सालान इनकम तय सीमा से कम है।

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इनमें TDS और TCS की शर्त शामिल हैं। TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एक सोर्स है। TCS का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। नए नियम के मुताबिक, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति का कुल TDS या TCS 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। भले ही उसकी कुल इनकम टैक्स छूट के दायरे में आती है।

आइए उन सभी शर्तों के बारे में जानते हैं जिनके दायरे में आने पर ITR फाइल करना अनिवार्य है:

1. अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी बिजनेसमैन की कुल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे ITR फाइल करना होगा।

2. अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रोफेशन में कुल ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो ITR फाइल करना जरूरी है।

3. एक फाइनेंशियल ईयर में TDS या TCS 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो ITR फाइल करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन के मामले में TDS या TCS 50,000 रुपये है।

4. अगर किसी एक या ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में पिछले वित्त वर्ष में कुल डिपॉजिट 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो ITR फाइल करना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रहा है। इसलिए आपको यह देख लेना जरूरी है कि आप उपर्युक्त शर्तों के दायरे में आते हैं या नहीं। टैक्स एंड इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्सपेयर्स का दायरा बढ़ाना चाहता है। इसीलिए उसने नए प्रावधान लागू किए हैं।"

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