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Zero Tax on ₹20 Lakh CTC: ₹20 लाख तक की सैलरी पर जीरो टैक्स, ऐसे बचाएं पूरा पैसा

Zero Tax on ₹20 Lakh CTC: एसेसमेंट वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स फाइलिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी पिछले वित्त वर्ष 2025-26 यानी एसेसमेंट वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं लेकिन टैक्स बचाने की स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है तो यहां ₹20 लाख तक की सीटीसी पर टैक्स जीरो करने का तरीका बताया जा रहा है

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड May 17, 2026 पर 1:38 PM
Zero Tax on ₹20 Lakh CTC: ₹20 लाख तक की सैलरी पर जीरो टैक्स, ऐसे बचाएं पूरा पैसा
Zero Tax on ₹20 Lakh CTC: अगर नए टैक्स रिजीम के तहत प्रावधानों का कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो ₹20 लाख तक की सीटीसी पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

Zero Tax on ₹20 Lakh CTC: ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर सैलरीड इंडिविजुअल्स को नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सिर्फ यही नहीं है, अगर नए टैक्स रिजीम के तहत प्रावधानों का कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो ₹20 लाख तक की सीटीसी पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं यानी कि एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा यानी कि जिस टैक्स सिस्टम में सामान्यतः डिडक्शंस कम मिलते हैं, उसी में ऑनलाइन टैक्स पोर्टल क्लियरटैक्स पर मौजूदा कैलकुलेशन के मुताबिक सही सैलरी स्ट्रक्चरिंग औऱ टैक्स प्लानिंग के जरिए ₹20 लाख सीटीसी पर भी टैक्स देनदारी को शून्य तक लाया जा सकता है।

क्या-क्या हैं विकल्प

PF और NPS में एंप्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन

नई टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में एंप्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स बचा सकते हैं। बेसिक सैलरी का 14% तक डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा PF (प्रोविडेंट फंड) में भी एंप्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं जिसकी लिमिट बेसिक पे का 12% है।

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