क्या विदेश यात्रा में पेमेंट पर टीसीएस कट जाने से पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं? आपका एंप्लॉयर आपकी मदद कर सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी सैलरीड टैक्सपेयर का टीडीएस या टीसीएस कटा है तो वह अपने एंप्लॉयर को इस बारे में बता सकता है। इसके लिए एंप्लॉयी को एक फॉर्म 12बीएए सब्मिट करना होगा। आइए इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझते हैं।
