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TCS पेमेंट की वजह से पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं? एंप्लॉयर कर सकता है आपकी मदद

कई तरह के पेमेंट या इनकम पर TCS या TDS लागू होता है। अभी टैक्सपेयर्स को इस रिफंड का क्लेम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करना होता है। इस बीच यह पैसा फंसा रह जाता है। अब यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए एंप्लॉयी को फॉर्म 12बीएए भरकर अपने एंप्लॉयर को सब्मिट करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 18, 2024 पर 4:57 PM
TCS पेमेंट की वजह से पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं? एंप्लॉयर कर सकता है आपकी मदद
अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एंप्लॉयर को एंप्लॉयी के काटे गए टीडीएस या टीसीएस को एडजस्ट करने की इजाजत दे दी है।

क्या विदेश यात्रा में पेमेंट पर टीसीएस कट जाने से पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं? आपका एंप्लॉयर आपकी मदद कर सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी सैलरीड टैक्सपेयर का टीडीएस या टीसीएस कटा है तो वह अपने एंप्लॉयर को इस बारे में बता सकता है। इसके लिए एंप्लॉयी को एक फॉर्म 12बीएए सब्मिट करना होगा। आइए इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझते हैं।

कई तरह के पेमेंट पर टीसीएस या टीडीएस लागू होता है

कई तरह के पेमेंट या इनकम पर TCS या TDS लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर आप विदेश यात्रा के दौरान डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से 7 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो उस पर 20 फीसदी टीसीएस लगता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कई दूसरे पेमेंट और इनकम पर भी टीसीएस या टीडीएस कटता है। अभी टैक्सपेयर्स को इस रिफंड का क्लेम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करना होता है। इस बीच यह पैसा फंसा रह जाता है। सैलरीड एंप्लॉयीज की इस प्रॉब्लम को खत्म करने का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल यूनियन बजट में किया था।

अब एंप्लॉयर टीडीएस या टीसीएस को एंप्लॉयी के टैक्स से एडजस्ट कर देगा

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