TDS Rules Change 2026: 1 अप्रैल 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब तक TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाला Form 15H बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह नया Form 121 लागू होगा। यह बदलाव इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स प्रोसेस को आसान बनाना और अलग-अलग फॉर्म की झंझट को खत्म करना है।
अब एक ही फॉर्म से होगा काम
पहले दो अलग-अलग फॉर्म होते थे। पहला Form 15G, यह 60 साल से कम उम्र वालों के लिए और Form 15H सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक नया Form 121 बनाया गया है, जो सभी योग्य टैक्सपेयर्स के लिए लागू होगा। इससे सीनियर सिटीजन को अलग फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद ही उम्र के आधार पर सही नियम लागू कर देगा।
कब इस्तेमाल कर सकते हैं Form 121?
अगर किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी शून्य है और उसकी आय बेसिक छूट लिमिट से कम है, तो वह Form 121 जमा करके TDS कटने से बच सकता है। यह फॉर्म बैंक या फाइनेंशियल संस्थान को दिया जाता है। ताकि, वह आपकी इनकम पर टैक्स न काटें।
किस तरह की इनकम पर लागू होगा?
Form 121 के तहत वही आय शामिल रहेगी, जो पहले भी थी। जैसे बैंक FD और सेविंग्स का ब्याज, पेंशन, म्यूचुअल फंड से आय, डिविडेंड, इंश्योरेंस पेमेंट और किराए से होने वाली कमाई। कुल मिलाकर यह बदलाव सीनियर सिटीजन के लिए प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे उन्हें कम कागजी काम करना पड़ेगा और TDS से बचना भी आसान होगा।