हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2025 से हो रही है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। सरकार के अनुसार लाभ लेने के लिए महिला या उसके पति का हरियाणा में न्यूनतम 15 साल से स्थाई निवास होना अनिवार्य है।
क्या है लाडो लक्ष्मी योजना?
योजना का लाभ अविवाहित के अलावा विवाहित महिलाओं को भी मिलेगा और एक ही परिवार की कई महिलाएं जैसे सास, बहू, बेटी सभी यदि पात्रता पूरी करती हैं तो इन्हें फायदा मिल सकता है। इस राशि का वितरण सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए किया जाएगा। हालांकि यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत उतनी राशि प्राप्त कर रही है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गंभीर बीमारियों (कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया आदि) से ग्रस्त महिलाओं को अपवाद स्वरूप योजना का लाभ देते हुए उनकी मदद की जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस स्कीम के लिए पहले ही 5000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन हो चुका है, और अनुमान है कि पहले चरण में कम से कम 19 से 20 लाख महिलाएं योजना का सीधा फायदा उठाएंगी। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और नि:शुल्क होगी, जिसमें परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी होंगे।
योजना के आवेदन 25 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होंगे और 1 नवंबर से पात्र महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे। इससे हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति महज चुनावी वादे तक सीमित नहीं, हकीकत में भी सशक्त होगी।कैची