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EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद कब तक मिलता है EPF अकाउंट पर ब्याज, जानिये नियम

EPFO: कई बार नौकरी छोड़ने, बदलने और रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी अपने EPF का पैसा नहीं निकालते। उन्हें लगता है कि उनके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक वह पैसा नहीं निकालते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है

अपडेटेड Sep 25, 2025 पर 7:15 AM
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EPFO: कई बार नौकरी छोड़ने, बदलने और रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी अपने EPF का पैसा नहीं निकालते।

EPFO: कई बार नौकरी छोड़ने, बदलने और रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी अपने EPF का पैसा नहीं निकालते। उन्हें लगता है कि उनके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक वह पैसा नहीं निकालते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। EPFO एक समय तक ही ईपीएफ पर इंटरेस्ट देता है। उसके बाद आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं रहता है। जानिये ईपीएफओ कितने समय तक ईपीएफ पर इंटरेस्ट देता है और क्या इनएक्टिव हो जाने पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता?

क्या अकाउंट निष्क्रिय यानी इनएक्टिव होने पर पैसा डूब जाता है?

नहीं। अकाउंट निष्क्रिय होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पैसे चले जाएंगे। फर्क बस इतना है कि खाते में रखी रकम पर आपको ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। यानी आपका बेसिक अमाउंट सेफ रहेगा लेकिन उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।


रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक मिलता है ब्याज?

EPFO ने हाल ही में साफ किया था कि यदि कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके पीएफ खाते पर तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज का लाभ मिलता है। अगर आपने नौकरी छोड़ी दी है या कंपनी बदल दी है। पैसा नई कंपनी के पीएफ में नहीं जोड़ा है तो कुछ साल के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है और ब्याज आना बंद हो जाता है।

EPF का पैसा कैसे निकालें?

EPFO ने पैसे निकालने की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी है। अगर आपका खाता UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा है और KYC पूरी है, तो आप आसानी से रकम निकाल सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका

नजदीकी EPFO ऑफिस जाएं।

फॉर्म-19, फॉर्म-10C या फॉर्म-31 भरें (क्लेम के अनुसार)।

पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं।

जरूरत पड़ने पर कंपनी से फॉर्म पर साइन और स्टैम्प करवाएं।

फॉर्म जमा करने के बाद आमतौर पर 7–10 दिन में पैसा बैंक खाते में आ जाता है।

ऑनलाइन तरीका

EPFO की वेबसाइट पर जाकर UAN लॉगिन करें।

KYC अपडेट करें।

Online Services में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C) चुनें।

बैंक अकाउंट वेरिफाई करें और Withdrawal Reason (Retirement, Medical, Home Purchase आदि) सिलेक्ट करें।

ओटीपी डालकर क्लेम सबमिट करें।

7–8 दिन में पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा।

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