Toll-Free Travel: अगर आप रोज ऑफिस, मार्केट या बच्चों के स्कूल के लिए हाईवे से होकर गुजरते हैं और आपके घर के पास कोई टोल प्लाजा पड़ता है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर से 20 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर रोज आने-जाने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। NHAI का यह नियम लोकल लोगों पर पड़ने वाला रोजाना टोल के खर्च कम करने के लिए बनाया गया है।
क्या है 20 किलोमीटर वाला नियम
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुताबिक जिस व्हीकल ओनर का घर किसी भी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की रेंज में आता है, वह टोल-फ्री यात्रा कर सकता है। इसके लिए गाड़ी ओनर को सिर्फ पता साबित करने वाले सरकारी डॉक्यूमेंट देने होते हैं जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड या कोई और एड्रेस प्रूफ।
आपको नजदीकी टोल प्लाजा पर जाकर अपना एड्रेस प्रूफ दिखाना होता है। वैरिफिकेशन के बाद आपको खास तरह का लोकल पास दिया जाता है, जिससे रोजाना आने-जाने पर आपको कोई टोल चार्ज नहीं देना पड़ता।
Pay As You Use पॉलिसी का हिस्सा
यह सुविधा GNSS-आधारित Pay As You Use सिस्टम के तहत दी जा रही है। सितंबर 2024 से कई हाईवे पर यह पॉलिसी पायलट आधार पर लागू है।
किन वाहनों को पहले से ही फ्री छूट
केंद्र व राज्य सरकार की गाड़ियां।
पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस।
सेना, नेवी, एयरफोर्स और NDRF की टीमें।
इन गाड़ियों को इमरजेंसी और जरूरी सर्विस की वजह से तुरंत रास्ता मिले, इसलिए इन्हें कोई शुल्क नहीं देना होता।
टू-व्हीलर और पैदल यात्री भी फ्री
दो-पहिया गाड़ियों को भी टोल नहीं देना पड़ता क्योंकि वे हाईवे पर कम लोड डालती हैं और FASTag अनिवार्य नहीं है। पैदल यात्रियों पर भी कोई शुल्क नहीं है।