Traffic Challan: क्या आपको निपटाना है पेंडिंग चालान? 8 मार्च को चालान का प्रिंटआउट लेकर यहां पहुंचे

Traffic Challan: क्या आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पेंडिंग चालान है? अगर हां तो 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत में उन्हें निपटाने का यह शानदार मौका है। आप चालान का प्रिंटआउट लेकर तय समय पर कोर्ट परिसर में पहुंचें और जुर्माने से बचें

अपडेटेड Mar 04, 2025 पर 1:13 PM
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Traffic Challan: क्या आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पेंडिंग चालान है?

Traffic Challan: क्या आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पेंडिंग चालान है? अगर हां तो 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत में उन्हें निपटाने का यह शानदार मौका है। आप चालान का प्रिंटआउट लेकर तय समय पर कोर्ट में पहुंचें और जुर्माने से बचें। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में सभी तरह की गाड़ियों प्राइवेट और कमर्शियल के पेंडिंग कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस निपटाए जाएंगे। केवल वे चालान और नोटिस स्वीकार किए जाएंगे जो 30 नवंबर 2024 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग दिखाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कानूनी मामलों जैसे वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामलों आदि का भी निपटारा किया जाएगा।

चालान निपटाने का सुनहरा मौका

दिल्ली पुलिस ने गाड़ी मालिकों से अपील की है कि वे अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान, स्पॉट चालान, ग्रेप (प्रदूषण से जुड़े) नियमों के उल्लंघन के चालान और अन्य नोटिस 8 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच निपटाने के लिए आगे आएं।


किन मामलों का निपटारा होगा?

लोक अदालत में दो तरह के मामले निपटाए जाते हैं। पहला ट्रैफिक पुलिस से जुड़े मामले और दूसरे कानूनी विवाद।

1. ट्रैफिक पुलिस चालान/नोटिस:

सभी कम्पाउंडेबल चालान/नोटिस जो 30 नवंबर 2024 तक पेंडिंग हैं।

2. अन्य मामलों में शामिल हैं:

आपराधिक कम्पाउंडेबल अपराध

चेक बाउंस (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम)

धन वसूली के मामले

मोटर व्हीकल दुर्घटना मुआवजा मामला (MACT)

लेबर विवाद

बिजली और पानी बिल विवाद

वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)

भूमि अधिग्रहण मामले

वेतन भत्ते और रिटायरमेंट लाभ से जुड़े सर्विस मामले

जिला अदालतों और हाईकोर्ट में पेंडिंग राजस्व मामले

अन्य दीवानी मामले

लोक अदालत का कहां लगेगी?

नेशनल लोक अदालत दिल्ली के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होंगी।

द्वारका

कड़कड़डूमा

पटियाला हाउस

रोहिणी

राउज एवेन्यू

साकेत

तीस हजारी

कैसे निपटाएं अपने चालान?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, सभी चालान/नोटिस को लोक अदालत में ले जाने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट करना अनिवार्य है। कोर्ट परिसरों में प्रिंटआउट की कोई सुविधा नहीं होगी।

चालान डाउनलोड करने के लिए 3 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉग इन करें। रोजाना अधिकतम 60,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कितने चालान निपटाए जाएंगे?

लोक अदालत में हर बेंच अधिकतम 1000 चालान/नोटिस निपटाएगी। दिल्ली के 180 लोक अदालत बेंचों में कुल 1,80,000 चालान/नोटिस निपटाए जाएंगे। निजी गाड़ी के लिए अधिकतम 7 (5 नोटिस और 2 चालान) और कमर्शियल गाड़ी के लिए अधिकतम 2 नोटिस/चालान स्वीकार किए जाएंगे।

 

MoneyControl News

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First Published: Mar 04, 2025 12:49 PM

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