IRCTC: क्या आप भी एक कंफर्म और 1 वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में कर रहे हैं सफर? न करें ऐसा, लग जाएगा जुर्माना

Indian Railway IRCTC Train Ticket: अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आरक्षित कोच में चढ़ना अब भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू किया है, जिससे यात्रा नियमों में सख्ती आई है।

अपडेटेड May 13, 2025 पर 6:13 PM
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Indian Railway IRCTC Train Ticket: अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आरक्षित कोच में चढ़ना अब भारी पड़ सकता है।

Indian Railway IRCTC Train Ticket: अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आरक्षित कोच में चढ़ना अब भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू किया है, जिससे यात्रा नियमों में सख्ती आई है। अब अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, तो आप ट्रेन के आरक्षित कोच जैसे स्लीपर, 3AC, 2AC या अन्य AC डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते।

रेलवे का कहना है कि केवल पूरी तरह से कन्फर्म टिकट रखने वाले यात्रियों को ही आरक्षित कोचों में यात्रा की अनुमति होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग में हैं और चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हुए हैं, उन्हें ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वे जबरदस्ती कोच में चढ़ते हैं, तो टीटीई उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है और अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार भी सकता है।

क्या करें अगर कुछ टिकट कन्फर्म हों और कुछ वेटिंग में रह जाएं?


मान लीजिए आपने 4 टिकट बुक किए लेकिन केवल 2 टिकट कन्फर्म हुए और बाकी 2 वेटिंग में रह गए। अगर वेटिंग टिकट चार्ट बनने तक भी कन्फर्म या RAC नहीं हुए, तो उन्हें ऑटोमैटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा और ऑनलाइन टिकट के पैसे खाते में वापस आ जाएंगे।

ऑनलाइन वेटिंग टिकट: IRCTC के नियमों के अनुसार, चार्ट बनने के बाद भी यदि पूरा टिकट वेटिंग में है, तो वह खुद-ब-खुद कैंसिल हो जाएगा और पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। कोई पैसा भी नहीं कटेगा।

काउंटर से लिया गया वेटिंग टिकट: ऐसे टिकट को कैंसिल कराने के लिए यात्री को या तो IRCTC वेबसाइट, 139 सर्विस या नजदीकी रेलवे काउंटर पर जाकर तय समय सीमा के अंदर टिकट कैंसिल करना होगा। रिफंड पाने के लिए आपको बेसिक टिकट लौटाना पड़ेगा।

अगर वेटिंग टिकट है और आप फिर भी यात्रा करना चाहते हैं?

ऐसी स्थिति में आपको जनरल टिकट खरीदकर सामान्य डिब्बे (Unreserved General Coach) में यात्रा करनी होगी। यह टिकट आप स्टेशन से या UTS मोबाइल ऐप के जरिए भी खरीद सकते हैं। अगर आप बिना वैलिड जनरल टिकट के जनरल डिब्बे में चढ़ते हैं, तो यह अनधिकृत यात्रा मानी जाएगी। रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत जुर्माना या जेल हो सकती है।

जुर्माना और कार्रवाई

अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के बावजूद आरक्षित कोच में यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो

स्लीपर कोच में 250 रुपये का जुर्माना

AC कोच में 440 रुपये का जुर्माना

साथ ही, उस स्टेशन से जहां से आपने चढ़ा, वहां से अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जाएगा और आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा।

इस फैसले के पीछे की वजह

रेलवे ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें और वीडियो सामने आते थे, जिनमें कन्फर्म टिकट वाले यात्री अपनी सीट पर बैठने के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि वेटिंग टिकट वाले यात्री बिना अनुमति आरक्षित कोचों में चढ़ जाते थे। इससे असुविधा और झगड़े की स्थिति पैदा होती थी।

अब रेलवे ने साफ कर दिया है कि बिना वैलिड टिकट, चाहे आप किसी के साथ हों, आरक्षित कोच में यात्रा करना गैरकानूनी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी टिकट की स्थिति जांच लें और अगर टिकट वेटिंग में है तो जनरल टिकट लेकर ही यात्रा करें।

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Tags: #IRCTC

First Published: May 13, 2025 6:12 PM

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