Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को यूपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई

Unified Pension Scheme: सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को UPS को नोटिफाय किया था। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने एंप्लॉयीज के पेंशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के एलिजिबल एंप्लॉयीज जो अभी एनपीएस के तहत आते हैं, वे यूपीएस में स्विच कर सकते हैं

अपडेटेड Nov 25, 2025 पर 3:56 PM
Story continues below Advertisement
केंद्र सरकार ने यूपीएस स्कीम पेश की है। यह 1 अप्रैल, 2025 को खुल गई थी।

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के यूनिफायड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को सेलेक्ट करने के लिए कुछ दिन का समय बचा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिमाइंडर इश्यू किया है। इसमें एंप्लॉयीज को 30 नवंबर, 2025 तक अप्लिकेशंस सब्मिट करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अप्लिकेशन सब्मिट करना होगा।

क्या है यूपीएस?

सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को UPS को नोटिफाय किया था। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने एंप्लॉयीज के पेंशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के एलिजिबल एंप्लॉयीज जो अभी एनपीएस के तहत आते हैं, वे यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक उन्हें अप्लिकेशन सब्मिट करना होगा। एलिजिबल एंप्लॉयीज के तहत एनपीएस के तहत रिटायर्ड एंप्लॉयीज भी आएंगे।

कैसा करना होगा अप्लाई?


एंप्लॉयीज ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी तरीके से अप्लिकेशन सब्मिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सब्मिट करने के लिए सीआरए सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन अप्लिकेशन सब्मिट करने के लिए एंप्लॉयी को संबंधित नोडल ऑफिस में इसे सब्मिट करना होगा। नोडल ऑफिस नोटिफिकेशन में बताए गए प्रोसेस से अप्लिकेशन को प्रोसेस करेगा।

यूपीएस की क्या है खासियत?

UPS में सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले कई फीचर्स जोड़े गए हैं। यह स्कीम रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत टैक्स एग्जेम्प्शन ऑफर करती है। इस्तीफा या कंपल्सरी रिटायरमेंट की स्थिति में सब्सक्राइबर को ज्यादा बेनेफिट्स मिलते हैं। इस स्कीम में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टैबिलिटी का ध्यान रखा गया है। सबसे खास यह कि यूपीएस एंप्लॉयीज को बाद में फिर से एनपीएस में स्विच करने की इजाजत देता है।

कौन कर सकता है अप्लाई

केंद्र सरकार के ऐसे सभी एंप्लॉयीज या रिटायर हो चुके एंप्लॉयीज जो एनपीएस के तहत आते हैं, वे यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंप्लॉयीज को यूपीएस में स्विच करने से पहले यूपीएस के बेनेफिट्स को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। अगर वे यूपीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए।

यह भी पढ़ें: Income Tax Act 2025: इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगले साल अप्रैल से होगा लागू, जानिए इसमें क्या हैं रिफंड के नियम

यूपीएस का मकसद क्या है?

केंद्र सरकार ने यूपीएस स्कीम पेश की है। यह 1 अप्रैल, 2025 को खुल गई थी। यह केंद्र सरकार के ऐसे एंप्लॉयीज के लिए है, जो एनपीएस में नहीं रहना चाहते। यूपीएस भी मौजूदा एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत आॉपरेट करेगी। इसका रेगुलेटर भी पीएफआरडीए है। इसमें मौजूदा एंप्लॉयीज और रिटारर्टड एंप्लॉयीज अप्लाई कर सकते हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।