FD पर न कटे TDS, इसके लिए भरें 15G और H फॉर्म, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है खास सर्विस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बैंक के यूनियन वर्चुअल कनेक्ट व्हाट्सएप चैनल (UVConn) का इस्तेमाल करके सालाना फॉर्म 15G और H जमा करना आसान बना दिया है। बैंक ने यह कदम ग्राहकों की लाइफ को बेहतर करने के लिए उठाया है

अपडेटेड Apr 25, 2023 पर 4:53 PM
Union bank of Indis के व्हाट्सएप के माध्यम से फॉर्म 15G और H जमा कर सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बैंक के यूनियन वर्चुअल कनेक्ट व्हाट्सएप चैनल (UVConn) का इस्तेमाल करके सालाना फॉर्म 15G और H जमा करना आसान बना दिया है। बैंक ने यह कदम ग्राहकों की लाइफ को बेहतर करने के लिए उठाया है। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ग्राहकों को हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है। ये फॉर्म ब्याज पर TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) के पेमेंट से बचने के लिए किया जाता है।

बैंक के व्हाट्सएप के माध्यम से फॉर्म 15G और H जमा कर सकते हैं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक बैंक के साथ रजिस्टरे मोबाइल नंबर से बैंक के व्हाट्सएप नंबर 09666606060 पर एक SMS भेजकर सात अलग-अलग भाषाओं में फाइनेंशियल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए फॉर्म 15G के तहत टैक्स छूट का दावा करना होगा और जो 60 साल से ऊपर हैं, वे फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर TDS में छूट का दावा कर सकते हैं।


फॉर्म 15G क्या है?

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है। वह फॉर्म 15जी भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से ब्याज पर टैक्स यानी TDS नहीं काटा जाएगा। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 197A का फॉर्म 15G मिलता है। इसके जरिये बैंक को आपकी सालाना आय के बारे में पता चलता है। इस फॉर्म के जरिये आप बैंक को अपनी ब्याज की आय से टीडीएस काटने से रोकने के लिए कह सकते हैं।

फॉर्म 15एच क्या है?

60 साल से अधिक उम्र के लोग यानी सीनियर सिटीजन Fixed Deposit के ब्याज पर TDS कटने से बचने के लिए फॉर्म 15H भरते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपको बिना किसी कर कटौती के आपकी जमा पैसा यानी ब्याज मिलता है।

क्या फॉर्म 15जी/एच जमा करना अनिवार्य है?

फॉर्म 15 जी/एच जमा करने के लिए कोई नियम नहीं है। यदि आप किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में ब्याज में 40,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, तो यह आपके काम आएगा। यदि आप हर साल फॉर्म 15G जमा करते हैं, तो आपको TDS नहीं देना होगा।

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