अगर खरीदने के दो साल के अंदर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (जमीन, घर या अपार्टमेंट) बेच देते हैं तो उससे हुए प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) कहा जाता है। दो साल के बाद बेचने पर हुए प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कहा जाता है। STCG पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। LTCG पर इंडेक्सेशन (Indexation) के साथ 20.6 फीसदी के रेट से टैक्स लगता है।