Unified Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीनों में हासिल एवरेज बेसिक पे का 50%, रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन के तौर पर देने का वादा किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और जो NPS के तहत इसका विकल्प चुनते हैं। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है।
