EPFO Rules: कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए EPFO (Employees Provident Fund Organisation) का नियम है कि जिन कंपनियों में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें प्रोविडेंट फंड स्कीम में शामिल होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को बेसिक सैलरी का 12% योगदान करना होता है।