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EPFO: क्या आपकी कंपनी खुद मैनेज कर रही PF का पैसा? जानिए इसमें फायदा है या नुकसान

EPFO exemption rules: कुछ कंपनियां कर्मचारियों के PF का पैसा EPFO को देने के बजाय खुद जमा कर रहती हैं। जानिए इन कंपनियों को ऐसा करने की छूट क्यों और कैसे मिलती है और इसमें कर्मचारियों का फायदा है या फिर नुकसान।

Suneel Kumarअपडेटेड Jul 23, 2025 पर 3:24 PM
EPFO: क्या आपकी कंपनी खुद मैनेज कर रही PF का पैसा? जानिए इसमें फायदा है या नुकसान
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 1,500 से ज्यादा कंपनियां Exempted Establishment के रूप में रजिस्टर्ड हैं।

EPFO exemption rules: कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी PF को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि कुछ कंपनियां सीधे EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के तहत PF जमा नहीं करतीं, बल्कि उसे खुद मैनेज करती हैं। उन्हें यह छूट असल में EPFO से मिलती है।

आइए जानते हैं कि इन कंपनियों को छूट क्यों दी जाती है? क्या ये कंपनियां ज्यादा ब्याज देती हैं? और इससे कर्मचारियों की सेफ्टी पर क्या असर पड़ता है?

क्या होता है Exempted Establishment?

अगर आसान शब्दों में कहें,तो ऐसी कंपनियां जिन्हें EPFO से छूट मिली हो, उन्हें Exempted Establishments कहा जाता है। ये संस्थान अपने कर्मचारियों का पीएफ अपने खुद के ट्रस्ट के जरिए जमा और मैनेज करते हैं, न कि सीधे EPFO में। इसके लिए इन्हें केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Central PF Commissioner) से मंजूरी लेनी पड़ती है।

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