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क्या बढ़ेगी ITR की डेडलाइन? जान लें टैक्स एक्सपर्ट्स की ये 4 जरूरी बातें, वरना होगा नुकसान

Income Tax Return Last Date: 31 जुलाई 2026 जैसे-जैसे करीब आ रही है, देश भर के करदाताओं के मन में वही पुराना सवाल उठने लगा है, क्या सरकार इस बार भी लास्ट डेट बढ़ाएगी? हालांकि, टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 21, 2026 पर 4:36 PM
क्या बढ़ेगी ITR की डेडलाइन? जान लें टैक्स एक्सपर्ट्स की ये 4 जरूरी बातें, वरना होगा नुकसान
अगर आप डेडलाइन बढ़ने के इंतजार में अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं

ITR Last Date Extension: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 जैसे-जैसे करीब आ रही है, देश भर के करदाताओं के मन में वही पुराना सवाल उठने लगा है, क्या सरकार इस बार भी लास्ट डेट बढ़ाएगी? हालांकि, टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए।

टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, आयकर विभाग ने इस बार पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। ऐसे में जब तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक तय समय सीमा के भीतर ही रिटर्न दाखिल करना समझदारी है। आइए जानते हैं कि इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना क्यों बहुत कम है और देरी करने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है।

डेडलाइन बढ़ने की संभावना क्यों कम है?

A. टैक्सपेयर्स को पहले ही मिल चुका है पर्याप्त समय: बजट प्रस्तावों के अनुसार, सरकार ने अलग-अलग टैक्सपेयर कैटेगरी के लिए पहले ही समयसीमा को तर्कसंगत बना दिया है। जहां साधारण नौकरीपेशा (ITR-1 और ITR-2) के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, वहीं बिना ऑडिट वाले बिजनेस या प्रोफेशनल्स (ITR-3 और ITR-4) के लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 रखी गई है। इस व्यवस्था से आखिरी समय में पोर्टल पर पड़ने वाला दबाव कम हुआ है।

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