कई ग्राहक अपने बैंक लॉकर का एक्सेस खो सकते हैं। इसकी वजह है संशोधित रेंटल एग्रीमेंट। RBI के नियमों के मुताबिक, इन एग्रीमेंट पर बैंक लॉकर वाले सभी ग्राहकों को साइन करने हैं। लेकिन, करीब 20% लॉकर किरायेदार ऐसे हैं, जिनका बैंक लॉकर सील हो सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी तक एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है।
एग्रीमेंट में क्या प्रावधान हैं?
नए लॉकर एग्रीमेंट के अनुसार, अगर बैंक लॉकर की सामग्री को सुरक्षित रखने में विफल होता है, तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आग या अन्य कारणों से लॉकर की सामग्री खराब या नष्ट होती है, तो बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
नया एग्रीमेंट साइन करने के लिए ग्राहक से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, स्टांप ड्यूटी भी बैंक ही देगा।
RBI का नया नियम कब से लागू है?
अगस्त 2021 में RBI ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों से 1 जनवरी 2023 तक नया एग्रीमेंट साइन करवा लें। यह फैसला तकनीकी बदलावों, ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
हालांकि बाद में डेडलाइन को दो बार बढ़ाया गया। पहले दिसंबर 2023 और फिर मार्च 2024 तक। इसके बावजूद, आज भी कई ग्राहक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब बैंक मांग कर रहे हैं कि इस डेडलाइन को दिसंबर 2025 तक कर दिया जाए।
एग्रीमेंट पर साइन न करने पर क्या होगा?
अगर ग्राहक ने संशोधित एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो लॉकर को फ्रीज कर दिया जाएगा यानी इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। बैंकों को अधिकार दिया जा सकता है कि वे फाइनल नोटिस भेजें और ऐसे लॉकर बंद करें, जिनके लिए नया एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ।
आरबीआई ने बैंकों से यह जानकारी भी मांगी है कि सेफ लॉक एग्रीमेंट (SLA/RA) पर कितनी कंप्लायंस हुई है। इसके बाद आरबीआई अगले दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
अब बैंक क्या कर सकते हैं?
बैंक ऐसे ग्राहकों के खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों ने RBI और सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें अंतिम नोटिस भेजने और लॉकर सील करने की इजाजत दी जाए। इससे बैंक खुद को रेगुलेटरी जोखिम से भी बचा सकेंगे।
बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं?
बैंक लॉकर में आप गहने, जरूरी दस्तावेज (जैसे प्रॉपर्टी पेपर्स, वसीयत), कैश, डिजिटल मीडिया या अन्य कीमती सामान रख सकते हैं। लेकिन गैरकानूनी वस्तुएं, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, या प्रतिबंधित चीजें रखना सख्त मना है। RBI के नियमों के अनुसार, लॉकर का उपयोग केवल वैध और निजी उपयोग की चीजों के लिए होना चाहिए।