PF Money Withdrawal: अगर आप अपने भविष्य निधि (PF) खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो अब आपको किसी भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। लेबर और रोजगार मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि अगर आपका PF खाता आधार से जुड़ा है, पैन नंबर और बैंक की डिटेल्स भी सही-सही अपडेट हैं। सभी जानकारी EPFO के रिकॉर्ड से मेल खा रही हैं, तो कुछ क्लिक में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
दरअसल, EPFO ने साल 2017 में कंपोजिट क्लेम फॉर्म (Composite Claim Form) शुरू किया था। इसके जरिए आप शादी, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, घर की खरीद जैसे कई जरूरी कामों के लिए PF से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट या दूसरे डॉक्यूमेंट के निकाल सकते हैं। मतलब अब आपको कोई भी पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं है।
EPFO ने यह भी बताया है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आधार OTP और फेस वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि, किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। आज के समय में 90% से ज्यादा PF क्लेम ऑनलाइन किए जा रहे हैं और इनमें से कई का निपटारा सिर्फ 3 दिनों के भीतर ऑटो-सेटलमेंट के जरिए हो जाता है।
PF निकालने की आसान प्रक्रिया
EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर जाएं।
अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
चेक कर लें कि आधार, पैन और बैंक डिटेल्स अपडेट और वेरीफाइड हों।
ऑनलाइन सर्विस टैब में जाएं और क्लेम (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें।
पैसा निकालने का कारण चुनें जैसे शादी, बीमारी, घर खरीदना आदि और जरूरी जानकारी भरें।
फिर OTP या फेस वेरिफिकेशन से फॉर्म को सबमिट करें।
अगर सबकुछ सही है तो बिना कोई एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट दिए सिर्फ 3 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो अभी अपने EPFO खाते की डिटेल्स चेक और अपडेट कर लें, ताकि जरूरत के समय बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसा मिल सके।