डेनमार्क में स्थायी निवास (Permanent Residency) पाने के लिए भारतीय नागरिकों को कुछ खास नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। डेनमार्क का PR वीजा एक लंबी अवधि वाला परमिट होता है, जिसके तहत आप बिना बार-बार वीजा रिन्यू करवाए देश में बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं। यह नागरिकता नहीं है, लेकिन इसे प्राकृतिक नागरिकता पाने का पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
डेनमार्क में सामान्य तौर पर आपको 8 साल की लगातार कानूनी तरीके से रहने की अवधि पूरी करनी होती है ताकि आप PR के लिए आवेदन कर सकें। इस दौरान आपका वैध अस्थायी निवास परमिट होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में, यदि आप चार सहायता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप केवल 4 साल की कानूनी निवास अवधि के बाद भी PR के लिए पात्र हो सकते हैं। ये मानदंड हैं बेहतर डेनिश भाषा ज्ञान, रोजगार का स्थिर रिकॉर्ड, सक्रिय नागरिकता का प्रमाण और आय का एक स्तर।
डेनमार्क में परमानेंट रेजीडेंसी के लिए काम करना और भाषा का ज्ञान अहम है। आवेदन के चार वर्षों में कम से कम 3 साल और 6 महीने का पूर्णकालिक रोजगार या स्वरोजगार आवश्यक है। उच्च स्तर की भाषा परीक्षा पास करना भी जरूरी है। इसके अलावा सक्रिय नागरिकता साबित करने के लिए सामाजिक या सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी दिखानी पड़ती है।
आवेदन शुल्क में लगभग 7,110 डेनिश क्रोनर (लगभग 99,000 रुपये) है, जो साल-दर-साल बदल सकता है। प्रक्रिया में 8 महीने तक का समय लग सकता है, इसलिए समय से आवेदन करना जरूरी है। इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ विशेष मामलों में शरणार्थी, परिवार से पुनर्मिलन होने वाले लोग और डेनमार्क से जुड़े ब्यक्तियों के लिए खास नियम भी हैं।
डेनमार्क में काम करने के लिए आमतौर पर भारतीय लोग "पेज लिमिट स्कीम", "पॉजिटिव लिस्ट", "रिसर्चर ट्रैक" जैसे अस्थायी वर्क परमिट पर आते हैं। ये परमिट अपनी जगह हैं लेकिन PR स्वयं में अलग होता है और बाद में आवेदन के लिए जरूरी निवास और काम का रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है।
डेनिश नागरिकता पाने के लिए आम तौर पर पहले PR होना जरूरी है उसके बाद अतिरिक्त भाषा, निवास और सामाजिक एकीकरण की शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदन डिजिटल तरीके से किया जाता है जिसमें निवास प्रमाण, टैक्स रेकॉर्ड, रोजगार दस्तावेज, भाषा प्रमाणपत्र और सक्रिय नागरिकता के सबूत जमा करने होते हैं। आवेदन अपने वर्तमान परमिट की वैधता से पहले करना बेहद जरूरी है ताकि कानूनी निवास बाधित न हो।