गोवा घूमने जा रहे हैं? पहले जान लें नए नियम, वरना देना पड़ सकता है ₹1 लाख जुर्माना

Goa Tourism: अगर कोई पर्यटक या व्यक्ति नए नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर न्यूनतम ₹5000 से लेकर अधिकतम ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या हैं ये नियम चलिए बताते हैं।

अपडेटेड Aug 02, 2026 पर 3:07 PM
पर्यटन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना है।

Goa Tourism: अगर आप इस सीजन गोवा के समुद्र तटों पर छुट्टियां बिताने या समुद्र किनारे पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां जाने से पहले राज्य सरकार के नए नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। गोवा में समुद्र तट पर बिना अनुमति के पार्टी करने से लेकर अनधिकृत क्रूज टिकट विक्रेताओं से टिकट खरीदने जैसी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यटकों और स्थानीय विक्रेताओं पर ₹5000 से लेकर ₹1 लाख तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

गोवा के पर्यटन विभाग के निदेशक केदार नायक द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना के तहत पर्यटन स्थलों पर की जाने वाली 19 आम गतिविधियों को दंडनीय न्यूसेंस (उपद्रव/असुविधा) की श्रेणी में रखा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के बीचेज और पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना है। इसके साथ ही पुलिस और पर्यटन अधिकारियों को अब शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना, मौके पर ही सीधे कार्रवाई करने का स्पष्ट अधिकार दे दिया गया है।

गोवा के पर्यटन स्थलों पर किन गतिविधियों पर लगी रोक?


पर्यटन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना है-

बिना लाइसेंस की बीच पार्टियां या इवेंट्स: समुद्र तट की रेत पर बिना पूर्व अनुमति के साउंड स्पीकर लगाकर पार्टी करना या इवेंट आयोजित करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अनाधिकृत गाइड या मसार की सेवाएं लेना: बीच पर घूम-घूम कर मालिश की पेशकश करने वाले अनवेरिफाइड मसार या बिना पंजीकरण वाले गाइडों की सेवाएं लेना आपको परेशानी में डाल सकता है। आदेश में अनधिकृत सेवाएं देने वाले मालिशियों, घुमंतुओं और फेरीवालों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है।

अनऑफिशियल काउंटरों से क्रूज या वॉटर-स्पोर्ट्स टिकट खरीदना: सिर्फ सरकार से स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों से ही टिकट खरीदें। गैर-अनुमति वाले स्थानों से दलाली कर टिकट बेचना या खरीदना प्रतिबंधित है।

प्रतिबंधित जगहों पर शराब पीना और कांच की बोतलें फोड़ना: स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना और बीचेज पर कांच की बोतलें तोड़कर या छोड़कर जाना अपराध घोषित किया गया है।

गैर-निर्धारित क्षेत्रों में खाना पकाना या गंदगी फैलाना: समुद्र तट पर अलाव जलाना या खुले में खाना पकाना अब केवल तय किए गए विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। कहीं भी कचरा फेंकना सख्त मना है।

अवैध रिवर क्रूज और वॉटर स्पोर्ट्स: केवल पंजीकृत और अनुमति प्राप्त ऑपरेटरों की नौकाओं या वॉटर स्पोर्ट्स का ही इस्तेमाल करें।

रेत पर गाड़ियां चलाना और आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना: बीचेज पर वाहन चलाने पर पाबंदी है। इसके अलावा लाइफगार्ड, आपातकालीन सेवा या बीच की सफाई करने वाली गाड़ियों के रास्ते में रुकावट डालना भी प्रतिबंधित है।

कचरा, सीवेज या तेल बहाना: समुद्र तटों के पास या रेत पर कचरा, सीवेज, रसायन या तेल बहाना पूरी तरह वर्जित है। यह नियम पर्यटकों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होता है।

नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, हो सकती है कानूनी कार्रवाई

अगर कोई पर्यटक या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर न्यूनतम ₹5000 से लेकर अधिकतम ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि लोक सेवक के आदेश का पालन न करने के जुर्म में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसलिए गोवा यात्रा के दौरान इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि आपकी छुट्टियां बिना किसी कानूनी अड़चन के सुरक्षित और सुखद रहें।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।